भागलपुर में देर रात DJ बजाने पर बड़ी कार्रवाई, दो संचालकों पर FIR; पुलिस ने जब्त किया सामा
भागलपुर: 26 नवंबर देर रात DJ बजाने वालों पर भागलपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में DJ बजाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बबरगंज चौक और मंदरोड़ा (रामसर) चौक में छापेमारी कर DJ बंद कराया। इस दौरान पुलिस ने DJ उपकरण जब्त किए और दो DJ संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की।
यह मामला 25 नवंबर की रात का है, जब बबरगंज और तातारपुर थाना क्षेत्र के शादी समारोह में देर रात तक DJ बजता पाया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम ने DJ बंद कराया और पिकअप वाहन सहित सारे उपकरण जब्त कर लिए।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,
बबरगंज थाना कांड संख्या 308/2025
तातापुर थाना कांड संख्या 154/25
के तहत DJ संचालकों एवं वाहन चालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात 10 बजे के बाद DJ या लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- भागलपुर पुलिस की चेतावनी:
पुलिस ने सभी DJ/लाउडस्पीकर ऑपरेटरों एवं विवाह भवन संचालकों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का DJ संचालन न किया जाए। नियम उल्लंघन करने वालों पर सीधी FIR कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
#BhagalpurNews #DJAction #PoliceAction #NoisePollution #SupremeCourtGuidelines #BhagalpurPolice #LawAndOrder #BreakingNews #BiharUpdate




